केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कश्मीर घाटी में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। केंद्र ने कहा कि हिजबुल मुजाहिद्दीन कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद 9 जुलाई को हुए 201 हिंसक प्रदर्शनों के मुकाबले 3 अगस्त को 11 प्रदर्शन हुए।
ज्यादातर जगहों से हटा कर्फ्यू
केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस एएम खनविलकर और डीवाय चंद्रचूड की बेंच के सामने दायर की अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि 30 जुलाई को घाटी के ज्यादातर हिस्सों से कर्फ्यू हटा लिया गया था। सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने बताया कि घाटी में तीन जिलों के कुछ ही हिस्सों में कर्फ्यू जारी है। उन्होंने कहा, ‘हालांकि सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस की लगातार कोशिशों की वजह से स्थिति में सुधार हुआ है। हिंसक प्रदर्शनों और झड़पों के बाद घटनाओं में काफी कमी आई है।’
हिंसक प्रदर्शनों में आई कमी
रंजीत कुमार ने कहा, ‘9 जुलाई को 201 घटनाओं के मुकाबले 3 अगस्त को 11 घटनाएं हुई हैं।’ उन्होंने बताया कि कश्मीर में 8 जुलाई से शुरू हुई हिंसा में 3 अगस्त तक कुल 872 घंटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में 42 लोगों की मौत हुई जबकि 2656 लोग घायल हुए। इस दौरान 3782 सुरक्षाकर्मी घायल हुए जबकि 2 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई।
जम्मू-कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की रिपोर्ट में ये बातें:-
* कश्मीर घाटी में स्वास्थ्य सेवाएं अप्रभावित रहीं।
* 9 जुलाई से 2 अगस्त तक सरकारी अस्पतालों में 6 हजार से ज्यादा घायलों का इलाज हुआ।
* 240 लोग आंखों या आंखों के आस-पास चोट की तकलीफ के साथ आए।
* घाटी में कुल 450 एंबुलेंस में से 110 को पत्थरबाजी से नुकसान पहुंचा लेकिन सिर्फ 10 एंबुलेंस ही काम से बाहर हुई।
* सरकारी ओपीडी में 4 लाख 81 हजार मरीजों को देखा गया. इनमे से 33 हजार को इलाज के लिए भर्ती किया गया।
* कुल 2,984 सामान्य और 2,162 सीजेरियन डिलीवरी हुई।
* जुलाई महीने में अलग-अलग स्कीमों के तहत 4 लाख क्विंटल अनाज बांटा गया।
* चीनी, एलपीजी, पेट्रोलियम, सब्जियों और दूध की सप्लाई चलती रही।
* पुलिस/सेना के साथ लोगों की झड़प की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है।
* अमरनाथ यात्रा आराम से चलती रही. 29 जुलाई तक 2 लाख 12 हजार लोग यात्रा पूरी कर चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने याची से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर याचिकाकर्ता और जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी के भीम सिंह को जवाब देने को कहा, जिन्होंने राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर साफ कर दिया था कि वो राज्यपाल शासन लगाने के लिए निर्देश नहीं देगी।