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पाकिस्तान में प्रेमी जोड़े 14 फरवरी को सार्वजनिक स्थानों पर प्यार का इजहार नहीं कर पाएंगे। दरअसल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि वैलेंटाइन डे पर किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक स्थान पर कोई जश्न नहीं होगा। अदालत ने सरकार से कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभावी किया जाए। जस्टिस शौकत अजीज ने अपने फैसले में सूचना मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक मीडिया आयोग को यह बताने को कहा कि वे इस आदेश को कैसे लागू करेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर वैलेंटाइन डे से जुड़े किसी प्रमोशन या प्रचार, संदेश भेजने पर भी रोक लगाई गई है।
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