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बजट में पॉलिटिकल फंडिंग की तीन मुख्य बातें:-
- कोई भी राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा चंदा कैश में नहीं ले पाएंगे।
- राजनीतिक दल चेक से या डिजिटल माध्यम से चंदा ले सकेंगे।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन होगा। इलेक्टरल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। डोनर ये बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों के रजिस्टर्ड ऑफिस में भुनाया जा सकता है।
इन शर्तों को मानने पर भी राजनीतिक दलों की आय इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी।
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