अब दोपहिया वाहन पर बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना होगा अनिवार्य। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में मोटर वाहन(संशोधन) विधेयक पेश किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से दोपहिया वाहन पर 4 से ज़्यादा उम्र के बच्चों को भी हेलमेट पहनने का प्रस्ताव दिया गया है।
केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सदन में पेश किए गए इस बिल में उन्होने कहा कि रोजाना सड़क हादसों में 400 लोगों की मौत हो रही है बिल पास होगा तो ये जानें बचाई जा सकती हैं जिसके लिए उन्होने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने की गुजारिश की। इस संशोधन बिल में 14 से कम उम्र के किसी भी पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य और उल्लंघन पर 1000 रूपये का जुर्माना, बैक सवारों को हेलमेट को तरीके से पहनने और लगातार ट्रेफिक नियमों को तोड़ने वालों को और ज़्यादा पेनल्टी और सज़ा की बात कही गयी है।
ज़्यादातर संशोधन रोड सेफ़्टी को ध्यान में रखकर पेश किए गए। बिल में ड्रंकन ड्राइविंग जैसे ट्रेफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने लिए ट्रेफिक पुलिस को और भी ज़्यादा सक्षम बनाने की कोशिश की गयी है। जिसके अनुसार पुलिस को 3 महीनों के लिए नियम तोड़ने वालों का लाईसेंस रद्द करने का भी अधिकार होगा।