समान कार्य के लिए समान वेतन अस्थायी कर्मचारियों पर होगा लागू: SC

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार(29 अक्टूबर) को कहा कि ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत दिहाड़ी, अस्थायी और अनुबंध पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगा जो कि नियमित कर्मचारियों की तरह का काम करते हैं।

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समान कार्य के लिए समान वेतन देने से इंकार करने को ‘शोषण गुलामी’, ‘दमनकारी’ और ‘प्रतिरोधी’ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सिद्धांत अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

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न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की एक पीठ ने कहा कि ‘हमारे दृष्टिकोण में श्रम के फल का कृत्रिम मानक चिन्हित करना गलत है। समान कार्य करने वाले एक कर्मचारी को दूसरे से कम भुगतान नहीं किया जा सकता है, जो कि समान कार्य और जिम्मेदारी निभाता है। कल्याणकारी राज्य में हरगिज नहीं।’’

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