RBI ने दिखाई नरमी, NRI 30 जून तक जमा करा सकते हैं पुराने नोट

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आरबीआई (RBI) ने चलन से बाहर किये गए उच्च मूल्य के पुराने नोट बदलने के वास्ते प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए शनिवार (31 दिसंबर) की रात शर्तें जारी की जो ऐसा करने में असफल रहे थे। अमान्य किये गए उच्च मूल्य के नोट बैंकों में जमा करने का कल अंतिम दिन था। आरबीआई ने शनिवार देर शाम जारी एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक जो नौ नवंबर से 30 दिसंबर दिसम्बर तक विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते हैं और प्रवासी भारतीय जो इस अवधि के दौरान विदेश में थे, वे चलन से बाहर हुए अपने नोट 30 जून 2017 तक बदल सकते हैं।

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भाषा की खबर के अनुसार, आरबीआई के बयान में कहा गया कि, निवासी भारतीयों के लिए नोट बदलने की कोई सीमा नहीं है, प्रवासी भारतीयों के लिए यह संबंधित फेमा नियमों के तहत होगी (25 हजार रुपए प्रति व्यक्ति)। आरबीआई ने कहा कि नागरिक इस सुविधा का इस्तेमाल अपनी निजी क्षमता में इस अवधि के दौरान एक बार कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए पहचान पत्र के साथ ही इसका सबूत मुहैया कराना होगा कि वे अवधि के दौरान विदेश में थे और उन्होंने नोट बदलने की सुविधा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं किया है।

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