बाबरी केस: आडवाणी-उमा-जोशी पर चलेगा आरोप तय, चलेगा आपराधिक साजिश का केस

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आडवाणी

लखनऊ : अयोध्या में विवादास्पद बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए। आरोपियों ने डिस्चार्ज ऐप्लिकेशन देकर अपने खिलाफ चार्ज खारिज करने की मांग की थी। उनका कहना है कि मस्जिद गिराए जाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। इससे पहले, उन्हें इस मामले में अदालत से जमानत मिल गई। आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। बीजेपी के इन तीन बड़े नेताओं के अलावा विनय कटियार, विहिप नेता विष्णु हरि डालमिया और हिंदुत्ववादी लीडर साध्वी ऋतंभरा को बेल मिली।

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इससे पहले, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस जाकर आडवाणी और अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। योगी ने यह मुलाकात ऐसे वक्त में की है, जब वह एक दिन बाद ही वह अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। दशकों बाद ऐसा करने वाले वह पहले सीएम होंगे। माना जा रहा है कि योगी आने वाले वक्त में अयोध्या से चुनाव भी लड़ सकते हैं। वहीं, डेप्युटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए गेस्ट हाउस पहुंचे। कोर्ट की कार्रवाई 11 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे। संबंधित पक्षों को छोड़कर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। मीडियावालों को भी कोर्ट परिसर से बाहर से ही रिर्पोटिंग की इजाजत थी।

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