स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

योग को पहली क्लास से आठवीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूलों में अनिवार्य करने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है, ‘स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है।’

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बता दें कि साल 2011 में जेसी सेठ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर योग को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल कर अनिवार्य करने की अपील की थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था।

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Source: ABP NEWS