देश के खिलाफ़ जंग छेड़ने के आरोपी को अदालत ने किया रिहा

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

सीबीआइ की रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ आरोपियों ने फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने के निर्देश दिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि वह इस बाबत स्वयं निर्णय ले। जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसी को दोबारा जांच के निर्देश दिए जाएं। जिसके बाद अदालत ने सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर विचार किए बिना दोनों के खिलाफ आरोप तय कर ट्रायल शुरू करने के निर्देश दिए थे। आरोपियों ने एक बार फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले के 10 साल बाद अब अदालत ने दोनों को बरी कर दिया है। उन्हें वर्ष 2009 में ही जमानत मिल गई थी।

इसे भी पढ़िए :  अब आम जनता के लिए खुलेंगे राष्ट्रपति भवन के दरवाजे
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse