बेनामी कानून में दोषियों को 7 साल तक की कैद से दंडित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, उस पर आयकर कानून के तहत भी मुकदमा चल सकता है। साथ ही, उस पर बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत और दूसरे जुर्माने भी भरने होंगे। गौरतलब है कि सरकार ने नोटबंदी के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत कुल घोषित काले धन का एक चौथाई हिस्सा चार साल के लिए बिना ब्याज के सरकार के पास जमा रखने की बाध्यता है। यह योजना पिछले साल 17 दिसंबर को शुरू हुई।
अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कालेधन की जानकारी देने वालों को 49.9 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जबकि ऐसा नहीं कर इनकम टैक्स रिटर्न में इस धन का जिक्र करने वालों को टैक्स के साथ-साथ 77.25 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। साथ ही, जो लोग योजना के तहत काले धन का खुलासा नहीं करते हैं और जांच आकलन में इसका पता चलता है तो उन्हें 83.25 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा।































































