श्रम मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने बताया कि फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा- हम माह के अंत में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिये कुछ और समय दे सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा है कि इस बारे में वह कंपनियों (नियोक्ताओं) के जरिये अंशधारकों और पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
दूसरे महत्वपूर्ण कदम के तहत ईपीएफओ ने ‘माफी योजना’ शुरू की है जिसके अंतगर्त फर्में एक रुपये के जुर्माने के साथ कर्मचारियों के नाम ईपीएफओ में रजिस्टर करवा सकेंगी। इस बारे में पूरी खबर यहां क्लिक करके पढ़ें।