कुलभूषण जाधव मामला: ICJ में पाकिस्तान अब नहीं करना चाहता कोई चूक, पढ़िए केस लड़ने के लिए किसे किया है नियुक्त

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जाधव

पाकिस्तान के एटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ अली आगामी आठ जून को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टीम का नेतृत्व करेंगे जहां भारत और पाकिस्तान के ‘एजेंट’ भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में आगे की कार्यवाहियों पर चर्चा के लिए आईसीजे के प्रमुख से मुलाकात करेंगे। समाचार पत्र ‘डॉन’ के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा मामले की संसदीय समिति की कल हुई बैठक में एटॉर्नी जनरल को इस मामले में पाकिस्तान की रणनीति पर चर्चा के लिए भेजने का फैसला किया गया।

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नेशनल स्पीकर अय्याज सादिक ने इस बैठक की अध्यक्षता की। अखबार के अनुसार ‘एजेंटों’ की बैठक के दौरान उन तरीखों के बारे में चर्चा होगी जब जाधव के मामले में सुनवाई होगी और संबंधित दस्तावेज सौंपे जाएंगे। पाकिस्तान इस मामले में लिए कार्यवाहक न्यायाधीश नामिक करने के अपना इरादा जता सकता है।

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आईसीजे में यह प्रावधान है कि किसी मामले में पीठ में अपनी नागरिकता वाला न्यायाधीश नहीं होने पर व्यक्ति को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में बैठने के लिए चुन सकता है। जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ भारत ने आईसीजे का रूख किया था। बीते 18 मई को आईसीजे ने जाधव (46) की सजा के तामील पर रोक लगा दी थी।

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एटॉर्नी जनरल ने समिति की बैठक में भाग लेने वालों को इस मामले में पाकिस्तान सरकार की रणनीति के बारे में जानकारी दी। खबर है कि समिति के सदस्य सरकार की कानूनी टीम की ओर से पिछली बैठक में दिए गए स्पष्टीकरण से खुश नहीं थे। स्पीकर ने कहा कि कल एटॉर्नी जनरल की ओर से दी गई जानकारी से वह संतुष्ट हैं।