आपके जेब से जुड़ी खबर: अब समय पर रिटर्न नहीं भरने वालों के देना होगा इतना जुर्माना, रेंट पर कटेगा टीडीएस

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

वहीं आयकर कानून में जोड़ी जा रही इस नई धारा (271 डीए) के तरत नियम तोड़ने वाले को बतौर जुर्माना उतने पैसे चुकाने होंगे, जो उन्होंने कैश पेमेंट की तय सीमा से ज्यादा भुगतान किए हैं।

हालांकि इस कानून में यह भी कहा गया कि तय सीमा से ज्यादा कैश पेमेंट करने की वाजिब वजह बताने पर उन्हें इस जुर्माने से छूट मिल सकती है। हालांकि यहां यह भी कहा गया है कि जुर्माना तय करने का अधिकार इनकम टैक्स के ज्वा्इंट कमिश्नर के हाथ में होगा। ऐसे में कई लोग इससे इंस्पेक्टर राज के वापस आने की आशंका जता रहे हैं।

इसे भी पढ़िए :  BREAKING NEWS: जम्मू-कश्मीर में स्कूली छात्रों ने किया सेना के जवानों पर पत्थरों से हमला

वहीं आम बजट के नए प्रावधानों के हिसाब से नकद में कारोबार करने वाले कारोबारियों को मिलने वाली आयकर छूट भी कम हो जाएंगी। अगर कोई कारोबारी जमीन या वित्तीय उपकरण (कैपिटल एक्सपेंडीचर) आदि खरीदने के लिए एक दिन में 10,000 रुपये से ज्यादा का कैश पेमेंट करता है तो उसे निर्धारित आयकर छूट नहीं मिलेगी, जो अवमूल्यन के नियमों के तहत मिलती है। इस तरह 20,000 रुपये से ज्यादा के कैश पेमेंट करने पर भी टैक्स छूट नहीं मिलेगी।

इसे भी पढ़िए :  जानें जेटली के बजट में रेलयात्रियों के लिए क्या है खास

2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse