बुधवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स उगाही के कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो कि कई लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं।
अगले साल से रिटर्न समय पर ना भरने पर 10,000 तक रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर कानून में नई धारा (23F) के तहत, रिटर्न भरने की डेडलाइन निकलने के बाद के 31 दिन में रिटर्न भरने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जबकि इसके बाद 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यह नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगे और 2018-19 के एसेसमेंट इयर में प्रभावी होंगे।
वहीं अगर आप 50,000 रुपये से अधिक का किराया देते हैं, तो 5% का टीडीएस देना होगा। इस तरह के भुगतान आम लोगों को करने होंगे, इसलिए उन्हें टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें यह टीडीएस पूरे साल के किराए पर एक बार काटना होगा।
इसके अलावा इस बजट में यह भी तय किया गया है कोई भी व्यक्ति एक दिन में तीन लाख रुपये ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। इस तरह वाहन, मकान, गहने और दूसरी कीमती चीज़ों के खरीदते समय आपको ऑनलाइन पेमेंट या चेक से भुगतान करना होगा, जो कि आयकर विभाग की नजर में रहेगा और ऐसे में टैक्स चोरी की गुंजाइश सीमित हो जाती है।