आपके जेब से जुड़ी खबर: अब समय पर रिटर्न नहीं भरने वालों के देना होगा इतना जुर्माना, रेंट पर कटेगा टीडीएस

0
टैक्स उगाही
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

बुधवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स उगाही के कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो कि कई लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं।

अगले साल से रिटर्न समय पर ना भरने पर 10,000 तक रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर कानून में नई धारा (23F) के तहत, रिटर्न भरने की डेडलाइन निकलने के बाद के 31 दिन में रिटर्न भरने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जबकि इसके बाद 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यह नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगे और 2018-19 के एसेसमेंट इयर में प्रभावी होंगे।

इसे भी पढ़िए :  नोटबंदी ने किया नाक में दम: पीएम मोदी ने बुलाई बैठक, नेताओं को दी नसीहत, विपक्ष को देंगे जवाब

वहीं अगर आप 50,000 रुपये से अधिक का किराया देते हैं, तो 5% का टीडीएस देना होगा। इस तरह के भुगतान आम लोगों को करने होंगे, इसलिए उन्हें टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें यह टीडीएस पूरे साल के किराए पर एक बार काटना होगा।

इसे भी पढ़िए :  महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सर्वाधिक किसानों ने की है आत्महत्या : सरकारी रिपोर्ट

इसके अलावा इस बजट में यह भी तय किया गया है कोई भी व्यक्ति एक दिन में तीन लाख रुपये ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। इस तरह वाहन, मकान, गहने और दूसरी कीमती चीज़ों के खरीदते समय आपको ऑनलाइन पेमेंट या चेक से भुगतान करना होगा, जो कि आयकर विभाग की नजर में रहेगा और ऐसे में टैक्स चोरी की गुंजाइश सीमित हो जाती है।

इसे भी पढ़िए :  ‘बीजेपी ने देश को पहुंचाया 10 लाख करोड़ का नुकसान’
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse