रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस म्यांमार भेजने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, लेकिन बाद में उसे होल्ड पर रखने की अपील की। साथ ही कहा कि सरकार इसमें बदलाव के साथ फिर दाखिल करेगी। इससे पहले दाखिल हलफनामें में कोर्ट में सरकार ने कहा था कि रोहिंग्या भारत में नहीं रह सकते हैं। रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सरकार को ये खुफिया जानकारी मिली है कि कुछ रोहिंग्या आतंकी संगठनों के साथ मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के तहत नहीं आता है।