सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सेवा प्रदाता गूगल, याहू, फेसबुक और वॉट्सएप को आपत्तिजनक वीडियो पर इनपुट सौंपने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कंपनियों से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री अपलोड किए जाने के बारे में मिली शिकायतों का ब्योरा भरने को कहा है। इसके साथ ही ऐसी शिकायतों पर की गई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है।
जस्टिस मदन बी. लोकुर और यूयू ललित की पीठ ने सोमवार को गृह मंत्रालय से भी जानकारी देने को कहा है। पीठ ने मंत्रालय से बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के तहत इस अवधि में दायर मामलों की जानकारी मांगी है।