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ईपीएफ एक्ट के तहत कोई कर्मचारी पीएफ के फाइनल सेटलमेंट के लिए तभी एप्लाई कर सकता है, जब उसकी उम्र 55 साल हो और वह नौकरी से रिटायर हो गया हो। कर्मचारी ब्याज सहित पूरी राशि निकालने के लिए आवेदन कर सकता है। पीएफ कार्यालय में 54 साल से अधिक उम्र का कोई भी कर्मचारी ब्याज सहित 90 प्रतिशत पैसे की निकासी कर सकता है।
यदि कोई कर्मचारी 60 दिन से अधिक वक्त तक बेरोजगार रहता है तो वह पीएफ की पूरी राशि निकालने का हकदार है। नौकरी में लगातार पांच साल पूरे करने से पहले पीएफ की निकासी पर टैक्स लागू होता है। इंप्लायर का हिस्सा और उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है। हालांकि टैक्स के इस हिस्से को धारा 80 सी के तहत क्लेम किया जा सकता है।
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