अब चुटकियों में निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, अपनायें ये तरीके

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

ईपीएफ एक्ट के तहत कोई कर्मचारी पीएफ के फाइनल सेटलमेंट के लिए तभी एप्लाई कर सकता है, जब उसकी उम्र 55 साल हो और वह नौकरी से रिटायर हो गया हो। कर्मचारी ब्याज सहित पूरी राशि निकालने के लिए आवेदन कर सकता है। पीएफ कार्यालय में 54 साल से अधिक उम्र का कोई भी कर्मचारी ब्याज सहित 90 प्रतिशत पैसे की निकासी कर सकता है।

इसे भी पढ़िए :  PF कटने वालों को आधार संख्या देना होगा ज़रूरी

यदि कोई कर्मचारी 60 दिन से अधिक वक्त तक बेरोजगार रहता है तो वह पीएफ की पूरी राशि निकालने का हकदार है। नौकरी में लगातार पांच साल पूरे करने से पहले पीएफ की निकासी पर टैक्स लागू होता है। इंप्लायर का हिस्सा और उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है। हालांकि टैक्स के इस हिस्से को धारा 80 सी के तहत क्लेम किया जा सकता है।

इसे भी पढ़िए :  धर्म:-शादीशुदा के दाढ़ी रखने से कमजोर होता है शुक्र-जरूर पढ़ें
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse