अब सरकारी पैसे के दुरुपयोग पर पार्टियों का रद्द होगा चुनाव चिन्ह  

0
फाइल फोटो।
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शनिवार(8 अक्टूबर) को निर्देश दिया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऐसी गतिविधियों के लिए सार्वजनिक कोष और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा, जिससे उस पार्टी या पार्टी को आवंटित चुनाव चिह्न का प्रचार हो रहा होगा। आयोग ने यह कदम इन आरोपों के बीच उठाया है कि बसपा ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहने के दौरान सार्वजनिक स्थलों में हाथियों (हाथी बसपा का चुनाव चिह्न है) की मूर्तियां बनवाई।

इसे भी पढ़िए :  पेट्रोल पंपो पर चालू रहेगा कैशलेस पेमेंट

आयोग ने कहा कि आयोग ने निर्देश दिया है कि अब कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी ऐसी गतिविधि में सार्वजनिक धन या सार्वजनिक स्थल या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करेगी जिससे उस पार्टी या पार्टी को आवंटित चुनाव चिह्न का प्रचार हो रहा हो।

इसे भी पढ़िए :  GST पर विधानसभा में हंगामा, मार्शल्स से भिड़ गए नेता

अपने आदेश में आयोग ने ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्देशों के उल्लंघन को आयोग के वैध निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा।’’ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एनजीओ की अर्जी पर आदेश पारित किया था। आयोग ने इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों की राय मांगी थी।

इसे भी पढ़िए :  बेनामी संपत्ति के खिलाफ एक्शन, VIP इलाकों और हाइवे के पास प्रॉपर्टी की जांच शुरू

आगे पढ़ें, EC ने किस आधार पर सुनाया फैसला

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse