SC का फैसला, ‘पति के एक्सट्रा मैरिटल अफेयर्स को पत्नी के खिलाफ मानसिक क्रूरता कहना गलत’

0
एक्सट्रा मैरिटल अफेयर्स
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

सिर्फ एक्सट्रा मैरिटल अफेयर्स के आधार पर एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के प्रति क्रूरता का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में सुनाया और आरोपी पति को बरी कर दिया। एक व्यक्ति की पत्नी ने उसके कथित मैरिटल अफेयर्स के कारण आत्महत्या कर ली थी।

इसे भी पढ़िए :  सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्रा को दिया 270 दिनों का समय, कंपनी की वित्तीय स्थिति नहीं बदली तो संपत्ति होगी जब्त

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘विवाहेतर संबंध अवैध या अनैतिक तो हो सकता है लेकिन इसे पत्नी के प्रति क्रूरता के लिए पति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इसे आपराधिक मामला करार देने के लिए कुछ और परिस्थितियां भी जरूरी होती हैं।’

इसे भी पढ़िए :  अब इंटरनेट पर नहीं मिलेगी भ्रूण लिंग परीक्षण की जानकारी, 3 बड़े सर्च इंजनों ने लगाई रोक

अगली स्लाइड में पढ़ें खबर का बाकी अंश

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse