सीनियर सिटीजंस के लिए रेलवे ने बदला नियम, आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगा रियायती टिकट

0
फ्लेक्सी
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग में आधार कार्ड को जोड़ने की दिशा में रेलवे ने कदम बढ़ा दिए हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले सीनियर सिटीजन को दिए जाने वाले रियायती टिकटों को आधार कार्ड से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। पीआरएस और ऑनलाइन टिकट का जिम्मा संभालने वाली रेलवे पीएसयू आईआरसीटीसी को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी वेबसाइट और रिजर्वेशन ऑफिस के जरिए 1 दिसंबर से सीनियर सिटीजन कैटेगिरी में आधार कार्ड डिटेल लेने की कवायद शुरू कर दें।

इसे भी पढ़िए :  पार्श्वनाथ डेवलपर्स को SC का निर्देश, राज्यवर्धन राठौर को दो दिन में दो फ्लैट पर कब्जा

1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक सीनियर सिटीजन कैटेगिरी में रेलवे टिकट पर रियायत पाने के लिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन स्वेच्छा पूर्ण तरीके से किया जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2017 से सीनियर सिटीजन अगर अपने टिकट में दी जाने वाली रियायत लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी होगा। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि 1 अप्रैल 2017 से सीनियर सिटीजन के लिए रियायती टिकटों पर सफर करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन रेलवे ने कहा है कि वह सीनियर सिटीजन जो अपने रेलवे टिकट में रियायत नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए आधार कार्ड ऑप्शनल रहेगा।

इसे भी पढ़िए :  भारतीय रेलवे की नई सौगात : किसान, दिव्यांग, सैनिकों की विधवाओं को 25 से 100% की छूट
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse