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1 अप्रैल 2017 से आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने वाले सीनियर सिटीजन को पहचान पत्र के तौर पर मान्य कागजातों में आधार कार्ड को भी शामिल कर लिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता सिर्फ और सिर्फ आरक्षित टिकटों के मामले में ही होगी। सीनियर सिटीजन के अनारक्षित टिकटों के मामले में कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।
इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए रियायती टिकटों में नियम और कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे आरक्षण के सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी उठाने वाले रेलवे पीएसयू क्रिस को इस मामले में संबंधित सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही आईआरसीटीसी को आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है।
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