GST : मां के लिए बच्चे को दूध पिलाना होगा मंहगा

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नई दिल्ली : अगर आपको ऐसा लगता है कि जानवरों के शरीर के प्रोडक्ट्स अवैध हैं, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। व्हेल मछली की हड्डी और बाल, बारहसिंगे की सिंग, हाथीदांत, नाखून, पंजे, सींग, कछुए की शेल पर 5 फीसदी का टैक्स लगा हुआ है। GST के टैक्स दायरों से कुछ भी नहीं बच सका है। भारतीय कई तरह के तेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों ने स्पर्म तेल के बारे में सुना होगा जिस पर GST के अंतर्गत 5 फीसदी टैक्स लगा हुआ है। फीडिंग बॉटल के निप्पल पर भी 12 प्रतिशत का टैक्स लगा हुआ है।

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इंसान का अनप्रोसेस्ड बाल ही कर के दायरे से बाहर है, लेकिन प्रोसेसिंग होने पर इसकी कीमत बढ़ जाती है। इंसान के बाल, जो ऊन, विग, नकली मूछ या अन्य टेक्सटाइल मैटेरियल बनाने के काम में आते हैं, इन सभी पर GST के अंतर्गत 28 प्रतिशत का टैक्स लगा है।

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इसके साथ ही निजी प्रयोग के लिए एयरक्राफ्ट, घड़ी जैसी चीजों के साथ ही साथ हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियों, रिक्शा पर भी 28 प्रतिशत का टैक्स लगा हुआ है। वहीं युद्ध में प्रयोग की जाने वाली चीजें जिनमें बम, ग्रेनेड, मिसाइल पर भी 18 फीसदी टैक्स लगा है। परमाणु संयंत्र और इससे जुड़ी सभी चीजों पर भी 18 फीसदी का टैक्स लगा हुआ है।

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