GST: क्या वाकई 1 जुलाई से रद्द हो जाएगा आपका PAN कार्ड

0
PAN

1 जुलाई से पहले अपने आधार नंबर को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ लिंक करने के लिए हर कोई परेशान है. हालांकि, अगर आप 1 जुलाई से पहले अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक नहीं करते हैं तो भी आपका PAN इनवैलिड (अमान्य) नहीं होगा. 1 जुलाई 2017 के बाद आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा और इसके बाद सरकार कोई तारीख घोषित कर सकती है, जिसके बाद आधार से लिंक न होने वाले पैन अमान्य हो जाएंगे. हालांकि, सरकार ने इस बारे में अभी कोई तारीख नहीं घोषित की है.

इसे भी पढ़िए :  राज्यसभा में मैटरनिटी लीव बिल पास, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी 26 हफ्ते की छुट्टी

चूंकि, 1 जुलाई से आधार और पैन की लिंकिंग अनिवार्य है, ऐसे में आपको नए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के आवंटन के एप्लीकेशन और इनकम टैक्स रिटर्न में आधार नंबर देना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने स्पष्ट किया है कि जो लोग 1 जुलाई तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करा पा रहे हैं, उनके पास e-ITR में UIDAI की तरफ से उपलब्ध कराए गए नंबर को देने का विकल्प होगा और इसे आधार-पैन की वैध लिंकिंग माना जाएगा.

इसे भी पढ़िए :  मिड डे मील के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी, 30 जून तक अभिभावकों को करना होगा बच्चों का रजिस्ट्रेशन

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139एए में कहा गया है, ‘प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक परमानेंट अकाउंट नंबर आवंटित किया गया है और जो आधार नंबर हासिल करने के योग्य है, उसे ऑफिशियल गजट में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित की गई तारीख पर या उससे पहले निर्धारित की गई अथॉरिटी के पास, तय फॉर्म और तरीके से अपना आधार नंबर बताना होगा. आधार नंबर की सूचना न देने की स्थिति में व्यक्ति को आवंटित किए गए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अनवैलिड माना जाएगा और उस पर इस एक्ट के दूसरे प्रावधान लागू होंगे.’ एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस तारीख को या उससे पहले आधार और पैन को लिंक किया जाना है, वह केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित की जाएगी.

इसे भी पढ़िए :  500 और 1 हजार के नोट आज आधी रात से बंद: पीएम मोदी