इस तारीख से एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल और मॉल में नहीं खरीदना पड़ेगा महंगा सामान, MRP रेट पर ही मिलेंगी चीजें

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सिनेमा हॉल
प्रतिकात्मक फोटो

अक्सर आपने एक ही चीज़ को सिनेमा हॉल, मॉल और एयरपोर्ट पर अलग अलग कीमतों पर खरीदा होगा लेकिन अब ऐसा करना इन जगहों को महंगा पड़ सकता है। क्योंकि सरकार ने निर्देश दिये हैं कि सभी को अब एमआरपी पर ही सामान बेचना होगा। जो सामान आप बाहर से खरीदते हैं उनकी कीमत इन जगहों पर कई गुना ज्यादा होती है। सरकार की तरफ से यह बदलाव लीगल मेट्रोलॉजी 2011 नियम के तहत किया गया है जो कि 1 जनवरी, 2018 से लागू होगा।

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उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक अधिकारी ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि हम सरकार द्वारा सामान बनाने वाली कंपनियों (मैनूफेक्चर्रस) को काफी समय दे रहे हैं ताकि वे इस नियम का अनुपालन ठीक से कर सकें। हमने बहुत ही विचार-विमर्श कर इस नियम बदवाल किया है क्योंकि ग्राहकों को एक ही सामान की अलग-अलग कीमत देनी पड़ती है जो कि उनके बजट से बाहर होती है। इस नियम के लागू होने के बाद कोई भी दुकानदार एक ही सामान को अलग-अलग कीमतों पर नहीं बेच पाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्राहकों को पहुंचेगा जो कि आए दिन सार्वजनिक जगहों पर एक ही सामान का अलग-अलग मूल्य होने की शिकायत दर्ज कराते हैं।

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यह नियम सिनेमा हॉल, मॉल और एयरपोर्ट पर तो लागू होगा ही लेकिन रेस्तरां मालिकों का इसपर कहना है कि यह नियम उनपर लागू नही होगा। मालिकों का कहना है कि उनके रेस्तरां जीएसटी के तहत आते हैं और वे मैनूफेक्चर्र नहीं सप्लायर की श्रेणी में आते हैं। नेशनल रेस्तरां एसोसियशन ऑफ इंडिया के सचिव राहुल सिंह का कहना है कि हाल ही में जारी किए गए निर्देश के अनुसार यह रिटेल सर्विस पर लागू है, जब ग्राहक सीधे काउंटर से कोई सामान खरीदते हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही सरकार ने सामान का मूल्य बड़े आकार और अक्षरों में लिखने का निर्देश दिया है, जिससे कि मूल्य पढ़ने में आसानी हो।

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