सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से कहा, दो सप्ताह के अंदर चिंदबरम के खिलाफ सबूत दो

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जबकि यह डील 35 सौ करोड़ की थी। नियमों के मुताबिक- वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे, लेकिन CJI ने कहा कि इससे पहले कि कोई नोटिस जारी किया जाए।

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याचिकाकर्ता को पहले कोर्ट को प्रथम दृष्टिया सबूत मटेरियल के तौर पर पेश करने होंगे।  वहीं स्वामी ने कहा कि इस मामले में CBI ने चिदंबरम से इस बारे में पूछताछ की थी, लेकिन फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की।

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