अदालत की इस टिप्पणी के बाद रेलवे बोर्ड ने मुआवजा राशि को बढ़ाए जाने के संबंध में जरुरी कदम उठाएं और इसके लिए अपने नियमों में भी बदलाव किया है। रेलवे की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन में रेल हादसे और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मामले में मुआवजा संशोधन 2016 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अब इसके उपनियम में बदलाव करके उसमें लिखी चार लाख रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया है। नई मुआवजा राशि संबंधी नियम 1 जनवरी 2017 से लागू माने जाएंगे।
लेकिन रेलवे ने यह भी कहा है की मुआवजे से जुड़े बाकी नियम कानून पहले की तरह ही बने रहेंगे यानी मुआवजा उन रेल यात्रियों को ही मिलेगा जो टिकट लेकर यात्रा कर रहे हो। रेलवे बोर्ड के मुताबिक अगर रेल हादसे में किसी पैसेंजर के दोनों हाथ और पैर कट जाते हैं तो उस हालत में भी प्रभावित रेल यात्री को 8 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह अगर किसी रेल यात्री का अंगूठा कट जाता है तो उसके लिए 2 लाख 40 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।