मालेगांव धमाकों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका खारिज

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एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव धमाकों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को मुंबई की एक कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। साल 2008 में मालेगांव धमाके हुए थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया गया था।
गौरतलब है कि, 2008 मालेगांव धमाकों के मामले में नेशनल इंवेस्टीपगेशन एजेंसी यानी एनआईए की ओर से 13 मई 2016 को दायर की जाने वाली चार्जशीट में साध्वीइ प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपियों में शामिल नहीं करने का फैसला किया गया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपियों में शामिल नहीं होने की वजह से उनके जेल से जल्दीक बाहर आने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी और इसी के बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिक खारिज कर दी।

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