राजनीतिक दलों को टैक्स छूट खत्म नहीं कर सकते: मोदी सरकार

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। सरकार ने राजनीतिक दलों को मिली कर छूट समाप्त करने के सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रेरित करने और देश में लोकतंत्र के हित में उनके क्रियाकलापों के नियमन के बीच संतुलन बनाने के लिए है।

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आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल के सुझाव को अव्यावहारिक बताते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजनीतिक संस्थाएं किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे का आधार होती हैं और आयकर अधिनियम 1961 के 13ए, 80 जीजीबी और 80 जीजीसी में दिए गए प्रावधान इन संस्थाओं को प्रेरित और सशक्त करने के लिए हैं।

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सीआईसी द्वारा छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, बसपा, राकांपा, भाकपा और माकपा को आरटीआई कानून के तहत लाया गया है, क्योंकि उन्हें सब्सिडी और कर छूट के रूप में सरकार से परोक्ष फंडिंग मिलती है। ये सभी दल सीआईसी के निर्देश का विरोध कर रहे हैं।

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