केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 18 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि अप्रैल 2015 में स्मृति ईरानी के ख़िलाफ़ अहमद ख़ान नाम के व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में ख़ान ने कहा था कि ईरानी अपनी डिग्री से देश को गुमराह कर रही हैं।
मामला सामने आने पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चुनाव आयोग से चुनावी हलफनामें के दौरान स्मृति ईरानी द्वारा पेश किए गए सर्टिफिकेट मांगे थे। शनिवार को चुनाव आयोग ने ये दस्तावेज कोर्ट को सौप दिए है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की है।