वहीं दूसरी और इस मामले के आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी समेत अन्य आरोपियों की जमानत पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट अब 26 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने सीबीआई को अपने रिकॉर्ड दिखाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि है कि जांच एजेंसी के के पास त्यागी की ओर से डील में पैसे लेने के क्या सबूत हैं। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि 2005 में जब हेलिकाप्टर खरीद के लिए मानदंड बदले गए तब उस मीटिंग में कितनी एजेंसियां शामिल रहीं। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि एजेंसी के पास त्यागी के पैसे लेने के सबूत हैं और जब वह वायु सेना प्रमुख थे तो कई संपत्तियां खरीदी गई थीं। इसके अलावा 2005 की मीटिंग में 4-5 एजेंसियां शामिल थीं लेकिन अभी उनका खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे जुड़े सभी लोग जांच के दायरे में हैं।