मोदी सरकार की नई परिभाषा, 18 हजार रुपए से ऊपर कमाने वाले भी हैं मजदूर

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मोदी
प्रतिकात्मक फोटो

केंद्रीय श्रम मंत्रालय अगले महीने से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में मजदूरी संहिता विधेयक ला सकती है। ये प्रस्ताव  सभी प्रकार के उद्योगों  में काम कर रहे श्रमिकों  के लिए वरदान साबित हो सकता है ये विधेयक न्यूनतम मजदूरी दिलाने का प्रस्ताव है। इसमें वो श्रमिक भी शामिल होंगे जिन्हें 18,000 रुपये से अधिक का मासिक वेतन मिलता है। वर्तमान  कानून के तहत 18,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले लोग श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं।

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मजदूरी संहिता विधेयक के बारे में प्रश्न करने पर श्रम सचिव एम. साथियावथी से कहा, ”हम इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। हम इसे अगले महीने संसद के मानसून सत्र में पारित कराने की कोशिश करेंगे।”

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श्रम से जुड़े मुद्दों पर वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में बनायी गई समिति  इस संहिता को पहले ही हरी झंड़ी दे चुकी है।

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