Use your ← → (arrow) keys to browse
इससे पहले 6 मार्च की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ने की थी कि सिर्फ तकनीकी आधार पर आरोपियों को बरी किये जाने को अदालत स्वीकार नहीं करेगा और कोर्ट पूरक चार्जशीट दायर करने की अनुमति देने के पक्ष में हैं। 6 मार्च को अपनी टिप्पणी में अदालत ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती और अन्य से आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के आदेश के रिव्यू को विकल्प अपने पास रखा था। अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट आडवाणी समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ फैसला देती है तो उन पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए साजिश रचने का मुकदमा फिर से चल सकता है।
Use your ← → (arrow) keys to browse