24 नवंबर तक बैंकों और डाकघरों में बदल सकते है खाना
केंद्र सरकार ने 10 नवंबर से 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने और ATM से पैसे निकालने पर कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं। 24 नवंबर तक बैंकों और डाकघरों में एक दिन में केवल चार हजार रुपये बदले जा सकेंगे। हालांकि उपभोक्ता अपने बैंक या डाकघर खातों में जितनी चाहे उतनी राशि के 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करा सकते हैं। 18 नवंबर तक एटीएम से एक दिन में केवल दो हजार रुपये निकाले जा सकेंगे। वहीं19 नवंबर के बाद एटीएम से हर रोज चार हजार रुपये निकाले जा सकेंगे। बैंक या डाकघर में पुराने नोट जमा करने या बदलने के लिए उपभोक्ताओं के पास कोई पहचान पत्र होना जरूरी है। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी महकमे या सार्वजनिक क्षेत्र के पहचान पत्र का प्रयोग किया जा सकता है।
24 नवंबर तक बैंकों में विड्राल स्लिप या चेक के लिए एक दिन में 10 हजार रुपये और एक हफ्ते में अधिकतम 20 हजार रुपये तक निकाले जा सकते हैं। बैंक से निकाली गई राशि में एटीएम से निकाले गए पैसे भी शामिल होंगे। उपभोक्ता कैश डिपॉजिट मशीन या कैश रिसाइकिलर्स में भी पुराने नोट जमा कर सकते हैं। 31 मार्च तक आरबीआई की विशेष शाखाओं में उचित दस्तावेज दिखाकर नोट बदल सकते हैं।