काला हिरन शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट का आदेश, सलमान, सैफ, तब्बू, सोनाली बेंद्रे 25 जनवरी को हों पेश

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काला हिरन
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राजस्‍थान में काला हिरन शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को 25 जनवरी को अदालत के सामने पेश होने को कहा गया है। इस केस से जुड़े दो अन्य मामलों में सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई 2016 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

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साल 1998 के काला हिरण के शिकार के  केस में सलमान खान साल 2007 में करीब एक सप्ताह तक जेल में रहे थे। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने बिना लाइसेंस वाली बंदूक से काला हिरण का शिकार किया है। निचली अदालत ने इस मामले में दोषी करार देते हुए सलमान खान को दो अलग-अलग मामलों में क्रमश: एक और पांच साल की सजा सुनाई थी।

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