काला हिरन शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट का आदेश, सलमान, सैफ, तब्बू, सोनाली बेंद्रे 25 जनवरी को हों पेश

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

गौरतलब है कि सलमान खान के खिलाफ 26-27 सितंबर, 1998 में भवाद गांव में दो चिंकारा और 28-29 सितंबर, 1998 में मथानिया (घोड़ा फार्म) में एक चिंकारा के शिकार के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। निचली अदालत (सीजेएम) ने उन्हें दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए 17 फरवरी 2006 को एक साल और 10 अप्रैल, 2006 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

इसे भी पढ़िए :  गूगल सर्च इंजन पर सलमान खान और सनी लियोनी के बीच मुकाबला
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse