वहीं केंद्र सरकार ने भी ऑटोमोबाइल कंपनियों के स्टॉक की ब्रिकी को सपोर्ट किया था लेकिन कोर्ट ने इसे मानने के इनकार कर दिया। वहीं कंपनियों ने कोर्ट में यह दावा भी किया कि उन्हें पुराने नॉर्म एमिशन के वाहन, 2005 और 2010 में लाई गई नई तकनीक के जरिए बेचने की इजाजत है लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया।
#FLASH Supreme Court orders that BS-III vehicles will not be sold from 1 April onwards pic.twitter.com/aWGayyg66j
— ANI (@ANI_news) March 29, 2017