मोदी को गोद लेना चाहता है यह दम्पत्ति, कागज भी किए पेश, लेकिन नहीं बनी बात

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

इस संबंध में सब रजिस्ट्रार ने बताया कि गोदनामा रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों पक्षों (गोद लेने वाला और गोद देने वाला) का मौजूद होना जरूरी है। उनकी मौजूदगी में ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उन्होंने योगी के आवेदन पर आपत्ति लगाकर उसे लौटा दिया। सब-रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि गोद वही दे सकता है, जो संबंधित व्यक्ति की मां या पिता हो। उन्हें मां-पिता होने का साक्ष्य भी पेश करना होता है।

इसे भी पढ़िए :  वेंकैया नायडू के निशाने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- आपका बहिष्कार 'तानाशाही' है, पीएम मोदी नहीं
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse