नोटबंदी : पढ़िए सरकार ने कितनी बार बदले नियम

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

पुराने नोटों के इस्तेमाल पर नियम
8 नवंबर- नोटबंदी की घोषणा के साथ ही सरकार ने पुराने नोट को सरकारी अस्पताल, पेट्रोल पंप, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल करने की छूट दी।
9 नवंबर – इसके अगले ही दिन सरकार ने यह धोषणा की कि ये पुराने नोट मेट्रो स्टेशन, टोल प्लाजा, दवा की दुकानों पर चलेंगे।
10 नवंबर- पुराने नोटों से सरकारी स्कूलों और यूनिवर्सिटी की फीस, बिजली बिल, पानी का बिल और टैक्स भरे जा सकते हैं।
14 नवंबर – 14 नवंबर को सरकार ने कहा कि पुराने नोटों को इस्तेमाल करने की छूट जिन खास जगहों पर दी गई है वह 24 नवंबर तक के लिए ही है।
24 नवंबर – 1000 रुपये के नोट पूरी तरह से बंद कर दिए गए, 500 के नोट चलते रहेंगे।
पैसे जमा कराने के नियम
8 नवंबर- सरकार ने कहा कि बिना किसी किसी हड़बड़ी के 30 दिसंबर तक पैसे जमा कराइए।
19 दिसंबर- सरकार ने अपने नए फैसले में कहा कि सारे पैसे एक बार में जमा करने होंगे और अब तक क्यों नहीं जमा कराया यह बैंक को बताना होगा।
21 दिसंबर – इसके बाद 21 दिसंबर को सरकारन यू-टर्न लेते हुए फैसले को बदल दिया और कहा कि बैंक में पैसा जमा कराने वक्त कुछ नहीं पूछा जाएगा।
नोटबंदी को लेकर जनता के बीच परेशानी तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर है कि सरकार के दबाव में आरबीआई ने इतनी बार नियम बदले कि वे समझ ही पाए कि सरकार करना क्या चाह रही है। इसकी वजह से लोगों में काफी अफवाहें भी फैली। सोशल मीडिया पर सरकार और आरबीआई का मज़ाक उड़ा। विपक्ष ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया।

इसे भी पढ़िए :  नोटबंदी के बाद अपमानित महसूस कर रहे RBI कर्मचारियों ने उर्जित पटेल को लिखी चिट्ठी
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse