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चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार अभी तक देश में 7 राष्ट्रीय दल, 58 प्रादेशिक दल तथा 1786 पंजीकृत अपरिचित दल हैं। वर्तमान कानून के तहत, चुनाव आयोग के पास राजनैतिक दलों का पंजीकरण करने का अधिकार तो है, लेकिन किसी पार्टी को अपंजीकृत करने का अधिकार नहीं है, जिसे मान्यता दी जा चुकी है।
वर्तमान कानून के तहत, राजनैतिक दलों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। इसमें उन दानकर्ताओं की जानकारी होती है जिन्होंने 20,000 रुपये से ज्यादा का चंदा दिया है और इस रिपोर्ट की एक कॉपी चुनाव आयोग को भेजी जाती है।
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