वित्त मंत्री ने संसद में गिनाए जीएसटी के फायदे, आप भी पढ़िए

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जीएसटी की अहम बातें:-
1- जीएसटी व्यवस्था में चार दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं
2- लक्जरी कारों, बोतल बंद पेयों, तंबाकू उत्पाद जैसी अहितकर वस्तुओं और कोयला जैसी पर्यावरण से जुड़ी सामग्री के उपर अतिरिक्त उपकर भी लगाने की बात कही गई है।
3- 28 प्रतिशत से अधिक लगने वाला उपकर (सेस) मुआवजा कोष में जायेगा
4- जीएसटी से जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है, उन्हें सेस से राशि दी जायेगी। पहले पांच साल तक राजस्व नुकसान की भरपायी की जाएगी
5- जीएसटी से उत्पाद, सेवा कर और अतिरिक्त सीमा शुल्क समाप्त हो जाने की स्थिति में केंद्र को कर लगाने का अधिकार होगा।
6- जीएसटी के प्रावधानों का दुरूपयोग नहीं किया जा सके, इसके भी उपाय किए गए हैं
7- जीएसटी को लेकर पेश किए गए चार विधेयक पर संसद की मुहर और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
8- जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने की सरकार की मंशा है

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