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उन्होंने कहा, ‘70 साल तक की आयु के लोगों के लिए उनके खातों में जमा की सीमा ढाई लाख रुपये तक है, जबकि 70 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के बुजुगों के बैंक खातों में यह सीमा पांच लाख रुपये तक है। इसमें जमा राशि का स्रोत घरेलू बचत या पहले की कमाई से की गई बचत है और जहां उस व्यक्ति की कोई कारोबारी आय नहीं है।’
अधिकारी ने कहा कि इससे अधिक जमाओं के मामले में भी जो स्पष्टीकरण मांगा जायेगा वह बिना कारण-बताओ नोटिस या किसी भी नोटिस के बिना होगा। इसमें केवल ई-वेरिफिकेशन होगा, कोई तीसरे पक्ष द्वारा वेरिफिकेशन अथवा जांच नहीं होगी।
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