ताइवान : ताइवान की शीर्ष अदालत ने बुधवार को देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। अदालत ने कहा कि मौजूदा कानून नागरिकों को दिए गए विवाह और समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अदालत ने ताइवान की संसद को अपने नागरिक संहिता के प्रावधानों को बदलने के लिए दो साल का वक़्त दिया है। इस कानून में कहा गया था कि शादी केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होनी चाहिए।
इस कानून के बनने के बाद ताइवान एशिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। पीठ ने कहा कि नया कानून सामाजिक स्थिरता लाएगा और ताइवान के नागरिकों की गरिमा की रक्षा करेगा।
ताइवान हमेशा LGBTQ अधिकार आंदोलनों में सबसे आगे रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति Tsai Ing-Wen कई बार समलैंगिकता के पक्ष में कह चुके हैं। हालांकि, रूढ़िवादी समूहों ने इस कानून में किसी भी परिवर्तन का विरोध किया है। इस तरह के कदम के खिलाफ ताइवान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किये जा रहे हैं।