पुराने नोट रखने पर नहीं होगी जेल, लेकिन 10 हजार रुपए लगेगा जुर्माना

0
अध्यादेश

नई दिल्ली। सरकार ने प्रतिबंधित किए गए पुराने नोट रखने पर स्थिति स्‍पष्‍ट करते हुए कहा है कि पुराने नोटों को रखने पर अब जेल नहीं होगी। लेकिन तय सीमा से अधिक पुराने नोटों को रखने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल, इससे पहले यह खबर आ रही थी कि पुराने नोटों को रखने पर 4 साल तक की जेल हो सकती है।

इसे भी पढ़िए :  सावधान: अपने अकाउंट में दूसरे का पैसा जमा कराना पड़ेगा महंगा

केंद्र सरकार ने अध्‍यादेश जारी कर पुराने प्रतिबंधित नोट (500-1000 रुपए) को रखने और जमा कराने की सीमा तय कर दी है। इस अध्‍यादेश का नाम ‘द स्‍पेसिफाइड बैंक नोट्स सीजेशन ऑफ लायबिलिटीज ऑर्ड‍िनेंस’ है।

इसे भी पढ़िए :  नोटबंदी: CBI ने नोटबदली के आरोप में RBI के दो और अधिकारियों को किया गिरफ्तार

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह अध्यादेश 31 दिसंबर से लागू होगा। फिलहाल इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले यह खबर आई थी कि 28 दिसंबर को सरकार ने इस संदर्भ में एक अध्यादेश को मंजूरी दी है।

इसे भी पढ़िए :  जयललिता की भतीजी ने शशिकला के खिलाफ छेड़ी नई जंग, सियासी मंच से कहा-अपना हक लेकर रहूंगी