बैन किए गए 500 और 1000 रूपए के पुराने नोटों को रखने की समय सीमा को लेकर केंद्र सरकार ने आज (बुधवार) को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी के साथ यह भी एलान किया था कि 500 और 1000 रूपए के पुराने नोटों को 31 मार्च तक RBI में जमा करवाया जा सकता है जबकि अन्य बैंकों के लिए ये लिमिट 30 दिसंबर है। जिस पर सरकार ने नया अध्यादेश जारी कर यह कहा है कि अगर 31 मार्च 2017 के बाद किसी के पास तय सीमा से ज्यादा पूयरने नोट मिले तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही खबर यह भी है कि तय सीमा से ज्यादा पुरानी करेंसी रखने ओर चार साल की सजा भी हो सकती है।
Government approves ordinance on deadline to deposit old notes: Sources
— ANI (@ANI_news) December 28, 2016
Name of the Ordinance is ‘The Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance’ : Sources
— ANI (@ANI_news) December 28, 2016
सूत्रों के मुताबिक, अध्यादेश के जरिए लोगों के पास पुराने नोट रखने की सीमा भी तय की गई है और अगर किसी के पास तय सीमा से ज्यादे पुराने नोट मिले तो उन पर जुर्माना लगेगा। चर्चाएं थीं कि पुराने नोट रखने की सीमा 10,000 रुपये तय की जा सकती है और इससे ज्यादा पाए जाने पर 50 हजार रुपये या बरामद राशि का 5 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश लागू हो जाएगा।
8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि पुराने नोट 31 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। 30 दिसंबर तक बैंकों और डाक घरों में पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं जबकि इसके बाद यह नोट सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराए जा सकेंगे। हालांकि, बाद के नोटिफिकेशंस में यह उस तारीख का जिक्र नहीं था कि आरबीआई में कब तक पुराने नोट जमा कराए जा सकेंगे। हालांकि इस अध्यादेश के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है कि पुराने नोटों को आरबीआई के पास 31 मार्च तक जमा कराया जा सकता है।
अगली स्लाइड में पढ़ें खबर का बाकी अंश