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रिपोर्ट में उत्पादों के सैंपल फेल पाए गए। इसे लेकर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम कोर्ट में वर्ष 2012 में वाद दायर किया था। पिछले चार सालों से कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान ‘पतंजलि’ की ओर से भी तथ्य रखे गए, जिन्हें कोर्ट ने अपर्याप्त मानते हुए फैसला सुनाया।
‘पतंजलि’ को जुर्माने की यह धनराशि महीनेभर के अंदर जमा करानी होगी, साथ ही भविष्य में सुधार न करने पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह आदेश एक दिसंबर 2016 को दिया था पर सार्वजनिक अब जाकर हुआ।
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