Use your ← → (arrow) keys to browse
अपेक्स कोर्ट ने यह साफ किया कि केंद्र को दिए गए इस निर्देश का लोन रिकवरी के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त की गईं समितियों की कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने देश में कर्ज वसूली प्राधिकरणों के खस्ताहाल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर संज्ञान लेते हुए केंद्र से एक ज्ञापन सौंपने को कहा है, जिसमें इस आधारभूत ढांचे में सुधार का विधिवत ऐक्शन प्लान बताया गया हो।
Use your ← → (arrow) keys to browse