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अपेक्स कोर्ट ने यह साफ किया कि केंद्र को दिए गए इस निर्देश का लोन रिकवरी के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त की गईं समितियों की कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने देश में कर्ज वसूली प्राधिकरणों के खस्ताहाल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर संज्ञान लेते हुए केंद्र से एक ज्ञापन सौंपने को कहा है, जिसमें इस आधारभूत ढांचे में सुधार का विधिवत ऐक्शन प्लान बताया गया हो।
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