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मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने दावा किया है कि कोटा प्रणाली से यह छूट आईआईएम पर लागू नहीं होती है क्योंकि वे कोई तकनीकी या शोध संस्थान नहीं है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि संविधान के मुताबिक जिन यूनिवर्सिटियों और संस्थानों को केंद्र सरकार से फंड मिलता है, उनको आरक्षण के नियमों का पालन करना होगा। आईआईएम के लिए इस नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता है।
शिलॉन्ग में 20 सितंबर को समस्त आईआईएम निदेशकों से मिलने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि आरक्षण में बदलाव करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।
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