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रेल मंत्रालय के इस फैसले के पीछे बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया आदेश को भी वजह माना जा रहा जिसमें कोर्ट ने कहा कि सरकार 1997 के बाद से बढ़ी महंगाई के मुताबिक मुआवजे की रकम बढ़ाए और यह सुनिश्चित करे कि यह रकम वक्त पर पीड़ितों तक पहुंच जाए। इधर, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पिछले साल रेल मंत्रालय से रेल हादसों की मुआवजा राशि बढ़ाने को कहा। कोर्ट ने कहा था कि मंत्रालय यह देखते हुए मुआवजे की रकम बढ़ाए कि हवाई हादसों में मारे जानेवाले लोगों के लिए मुआवजे की राशि कितनी है।
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