राजस्थान सरकार ने जारी की नई हेरिटेज होटल पॉलिसी

0

पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से राजस्थान के पर्यटन विभाग ने नई हेरिटेज होटल पॉलिसी जारी की है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने थ्री प्वाइंट फोकस एरिया चुनकर हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने पर काम किया है। नई पॉलिसी में हेरिटेज दर्जे से लेकर भू-रूपान्तरण में छूट समेत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

इसे भी पढ़िए :  आरबीआई का बैंकों को निर्देशः पेंशनभोगियों और सैनिकों के लिए रखें पर्याप्त धन

नई हेरिटेज होटल पॉलिसी के मुताबिक साल 1950 से पहले की इमारत को हेरिटेज माना जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग विशेषज्ञों की टीम से इमारत की आयु का प्रमाणिकरण करवाएगा। इस श्रेणी में आने वाली इमारत का मालिक उसमें 50 फीसदी तक बदलाव कर सकेगा ताकि उसे होटल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा हेरिटेज संपत्ति के मालिकों को 100 वर्ग मीटर या फिर निर्माण के 10 फीसदी तक रूपान्तरण शुल्क में छूट दी जाएगी।

इसे भी पढ़िए :  95 फीसदी तक के पुराने नोट फिर आ जाएंगे चलन में, झूठा साबित होगा यह दावा, चौंकाने वाला खुलासा

नेटवर्क 18 के मुताबिक राजस्थान सरकार के इस कदम से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, नागोर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, आमेर, जैसलमेर, चित्तौड़, बीकानेर समेत कुछ और शहरों की 200 से ज्यादा प्रापर्टी हेरिटेज की श्रेणी में आ जाएगी और इनके मालिक इनके मूल स्वरूप में बदलाव भी कर सकेंगे।

इसे भी पढ़िए :  सरकार मुस्लिम इलाकों में नहीं पहुंचा रही नई करेंसी- ओवैसी