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जीएसटी से जुड़े चार बिलों सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और कॉम्पेंसेशन जीएसटी बिलों को राज्यसभा ने बिना संशोधनों के पास कर दिया। संविधान संशोधन बिल जीएसटी को मनी बिल की तरह पेश किया गया था, जिस कारण लोकसभा से पास होने के बाद इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना लगभग तय ही था। अब स्टेट जीएसटी सभी राज्यों से पास होकर आएगा जिसके बाद जीएसटी को लागू किया जा सकेगा।
लोकसभा में जीएसटी पर बहस करते हुए जेटली ने बताया था कि जीएसटी के तहत खाने-पीने के जरूरी सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी, पहला टैक्स स्लैब शून्य होगा, जबकि दूसरा स्लैब- 5% और तीसरा स्लैब 12% और 18% का है। इसके अलावा लग्जरी टैक्स स्लैब को दो भागों में बांटा गया है- टैक्स और सेस। इसमें टैक्स की दर 28 प्रतिशत होगी।
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